झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज घाट फायरिंग मामले में बच्चू यादव को दी जमानत

0

Jharkhand High Court grants bail to Bachchu Yadav in Sahibganj Ghat firing case

रांची :ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाले बच्चू यादव को फायरिंग के एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से आज जमानत मिल गई।न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया है। बता दें कि साहिबगंज के शुक्र बाजार में बच्चू यादव और दाहू यादव द्वारा फायरिंग कि गई थी और इस संबंध में साहेबगंज के मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी संख्या 29/2022 दर्ज की गई थी। इससे पहले निचली अदालत ने इस मामले में बच्चू को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में दाहू यादव और मुनीम यादव भी आरोपी हैं। दाहू फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

Jharkhand High Court grants bail to Bachchu Yadav in Sahibganj Ghat firing case

इसे भी पढ़े : सुप्रीम कोर्ट से कांके विधायक समरीलाल को झटका

YOUTUBE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here