झारखंड: सरायकेला में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 10 दोषी करार,सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को

0

सरायकेला: देशभर में सुर्खियां बटोरने और देश की संसद में चर्चा का विषय बना तबरेज अंसारी की मौत से जुड़ा मामला आज अहम मोड़ पर पहुंच गया, जब एडीजे फॉरेस्ट अमित शेखर की अदालत में इसकी सुनवाई हुई.मामले के दो आरोपियों सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया.हालाँकि, अदालत ने शेष 10 आरोपियों को दोषी पाया,प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, महेश महली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महली और सुनामो प्रधान को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.18 जून 2019 को सरायकेला थाना क्षेत्र के धतकीडीह गांव में तबरेज अंसारी चोरी की नियत से एक घर में घुस गया था.बाद में भीड़ ने उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया।तबरेज़ अंसारी को न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन सरायकेला मंडल जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया।दुःखद तबरेज़ अंसारी का सरायकेला सदर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया.इस घटना को शुरू में मॉब लिंचिंग के मामले के रूप में प्रचारित किया गया, जिसके बाद जांच शुरू हुई।मृतक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।पुलिस जांच के दौरान, मामले में आरोपी के रूप में कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि एक आरोपी कुशल महली की मौत हो चुकी है.अब फैसला सुरक्षित होने के साथ, अदालत दोषी पाए गए 10 व्यक्तियों के लिए उचित सजा निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को होनी है, जिसके दौरान अदालत लगाए जाने वाले दंड की घोषणा करेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here