झारखंड: वर्ष 2019 के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सभी 10 दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास

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जमशेदपुर: सरायकेला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित शेखर की अदालत ने बुधवार को तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई.कारावास के अलावा, कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वालों में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, सुनामो प्रधान, अतुल महली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद्र महली, कमल महतो, मदन नायक और महेश महली शामिल हैं।बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई. आरोपियों को 26 जून को मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया गया, जिसके तहत 10 साल की कैद अधिकतम सजा है।जब अदालत ने सजा सुनाई, तबरेज़ अंसारी की विधवा शाहिस्ता परवीन और परिवार के अन्य रिश्तेदार मौजूद थे।ज्ञात हो कि 18 जून 2019 को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में सरायकेला में भीड़ ने एक 24 साल के युवक तबरेज अंसारी को पकड़ा था। पकड़े गए युवक की लात घूसों, लाठी, डंडे से पिटाई की गई थी। घटना के 4 दिन बाद 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी, इसकी मौत को मॉब लिंचिंग करार दिया गया था।

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