हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने रनौत को 21 अगस्त तक याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की अदालत ने किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने मंडी सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा था, लेकिन उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था।नेगी ने अपनी याचिका में मंडी सीट के लिए लोकसभा चुनाव को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया था।उन्होंने मामले में मंडी रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को भी प्रतिवादी बनाया है।उन्होंने कहा कि उन्होंने 14 मई, 2024 को मंडी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र जमा किया था। उन्हें बताया गया कि उन्हें संबंधित विभागों से बिजली, पानी और टेलीफोन बिलों के लिए बकाया प्रमाण पत्र भी देने होंगे और सभी दस्तावेज जमा करने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था।उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 मई को आरओ को सभी दस्तावेज जमा किए, हालांकि, उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नेगी ने कहा कि आरओ ने उन्हें बताया कि नामांकन पत्र के साथ इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण त्रुटि थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप उनका नामांकन खारिज कर दिया गया।नेगी का कोर्ट में कहना है कि अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वे चुनाव जीत जाते. कोर्ट से कंगना के चुनाव को रद्द करने के साथ ही मंडी सीट पर दोबारा चुनाव कराने का अनुरोध किया गया है.




