जमीन घोटाला मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार 

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Ranchi : जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर आज अपना फैसला सुनाया साथ ही उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इंकार किया. आज लैंड स्कैम मामले में छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में सुनवाई की गई .छवि रंजन की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह कहते हुए इंकार कर दिया है कि जमीन घोटाला मामले में जांच अधूरी नहीं है.इससे पहले रांची जिले में बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में पांच मई से जेल में बंद निलंबित आइएएस छवि रंजन की जमानत याचिका ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने राहत देने से इन्कार करते हुए  खारिज कर दी थी । रंजन ने रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी  कि उन्हें डिफॉल्ट बेल दी जाए.

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