बरहरवा टोल प्लाजा मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने गुरुवार को बरहरवा टोल प्लाजा मामले में संक्षिप्त सुनवाई की और सुनवाई अगले साल 16 जनवरी तक के लिए टाल दी.पाकुड़ के व्यवसायी शंभू नंदन ने जून 2020 में साहिबगंज जिले के बरहरवा पुलिस थाने में उनके द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक आपराधिक रिट याचिका दायर की थी। शंभु नंदन ने आरोप लगाया कि मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हैं, ने उन्हें बरहरवा टोल प्लाजा की नीलामी में भाग लेने के लिए धमकी दी थी। कथित तौर पर मंत्री पंकज मिश्रा के इशारे पर उनके साथ मारपीट भी की गई थी। लेकिन पुलिस ने पंकज मिश्रा और मंत्री को क्लीन चिट दे दी।

शंभु नंदन का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभय मिश्रा ने किया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन उपस्थित नहीं हुए। उनका नाम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हलफनामे में सामने आया है, जहां ईडी ने उन पर ईडी की जासूसी करने का आरोप लगाया है, जो बरहरवा टोल प्लाजा मामले की जांच कर रही है, जो अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच में बदल गया है। झारखंड राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार उपस्थित हुए। पंकज मिश्रा के लिए पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार पेश हुए, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सह बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मंत्री आलमगीर आलम के लिए पेश हुए।

सचिन कुमार ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा और कहा कि राज्य सरकार ने बरहरवा मामले में ईडी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्यों न इस केस को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए क्योंकि राज्य पुलिस ने मामले में दोषपूर्ण जांच की है? आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा ने भी समय मांगा था।अभय मिश्रा ने कहा कि यह सीबीआई जांच के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि इस मामले में उच्चस्तरीय साजिश रची गई है.

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