रांची: विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की हेमंत सोरेन की याचिका खारिज करने के बाद, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया है. हेमंत सोरेन ने याचिका में कहा है कि विशेष अदालत द्वारा याचिका को खारिज करने का फैसला गलत है। झारखंड हाईकोर्ट में आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है. अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की गई है.बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है और वे अभी न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल में बंद हैं।वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब नए कैंप जेल में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है।राज्य सरकार ने पूर्व में चिन्हित किए गए रांची के दीनदयाल नगर स्थित आइएएस क्लब में बने अस्थाई कैंप जेल की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक़सुरक्षा कारणों से इस परिसर को रद्द किया गया है।जल्द किसी दूसरे परिसर को चिह्नित कर विभाग को अवगत कराने को लेकर राज्य सरकार ने रांची डीसी को निर्देश दिया है, ताकि अस्थायी कैंप जेल की अधिसूचना जारी की जा सके। चर्चा है कि रांची के डोरंडा में राजा रानी कोठी के समीप स्थित एक सरकारी भवन को कैंप जेल बनाने पर विचार चल रहा है।गौरतलब है कि ईडी कोर्ट में रांची के बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की पेशी वीसी के माध्यम से हुई। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि सात मार्च तक बढ़ा दी है। इनकी अगली पेशी सात मार्च को होगी।


