रांची: जेल में बंद लैंड स्कैम के आरोपी पूर्व DC छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई।उनके अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने कोर्ट के समक्ष कहा कि उन्हें सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है, इसलिए छवि रंजन को जमानत दी जानी चाहिए।ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लैंड स्कैम के प्रमुख आरोपी ही छवि रंजन हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।मालूम हो की इस मामले में ED ने राजधानी के पूर्व डीसी आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है।

