HC ने राज्य सरकार से पूछा”प्रथम व द्वितीय जेपीएससी के आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये गये”

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रांची: प्रथम और द्वितीय जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या कदम उठायें.जिन आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने अभियोजन की मंजूरी मांगी थी, उन पर राज्य सरकार ने कार्रवाई कर दी है.इस मामले में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है. जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है.दरअसल, आवेदक बुद्धदेव उरांव ने इन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 2008 में जनहित याचिका दायर की थी.इसके बाद हाई कोर्ट ने इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच का निर्देश देते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.इसके खिलाफ सरकार और मामले से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी.जहां से उन्हें राहत मिली और नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा.इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है.पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और आनंद सेन की खंडपीठ कर रही है.

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