राज्यपाल ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के संशोधित नियमों को दी मंजूरी

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रांची: राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (द्वितीय) की संशोधित नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी है.कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने इन स्वीकृत नियमों के संबंध में एक गजट अधिसूचना जारी की है, जिसका शीर्षक “झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियम 2023” है।नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन मुख्य परीक्षा से संबंधित है, जहां पेपर वन भाषा दक्षता (सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी) पर केंद्रित होगा।उम्मीदवारों को इस पेपर में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है, हालांकि प्राप्त अंक समग्र योग्यता सूची में नहीं जोड़े जाएंगे।संशोधित नियमों की मुख्य बातों में विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित करना शामिल है।इसके अतिरिक्त, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।

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