सरकार ने दी फिल्म शूटिंग की इजाजत, जानिए क्या हैं नई गाइडलाइंस?

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Shootingकोरोना काल में सरकार ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग की इजाजत दे दी हैं। उन्होंने एसओपी जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को एसओपी ट्वीट कर बताया कि इससे क्रू के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिलेगी। नई गाइडलाइंस में क्‍या है?
– कैमरा के सामने ऐक्‍टर्स को छोड़कर सबके लिए फेस कवर्स/मास्‍क अनिवार्य।
– हर जगह 6 फीट की डिस्‍टेंसिंग फॉलो हो।
– मेकअप आर्टिस्‍ट्स, हेयर स्‍टायलिस्‍ट्स पीपीई यूज करेंगे।
– विग, कॉस्‍ट्यूम और मेकअप की शेयरिंग कम से कम हो।
शेयर होने वाली चीजें यूज करते समय ग्‍लव्‍स यूज करें।
– माइक के डायफ्राम से सीधा संपर्क न रखा जाए।
– प्रॉप्‍स का कम से कम इस्‍तेमाल हो, बाद में सैनिटाइज हो।
– शूट पर कास्‍ट एंड क्रू कम से कम हो।
– आउटडोर शूट्स के लिए लोकल अथॉरिटीज से क्लियरेंस।
– शूट लोकेशंस पर एंट्री/एग्जिट के अलग-अलग पॉइंट्स हों।
– विज‍िटर्स/ऑडियंस को सेट पर आने की परमिशन नहीं।पार्किंग में और शूटिंग कैंपस के सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। कोरोना से बचने के उपायों को बताने वाले पोस्टर या विजुअल डिस्प्ले भी लगा सकते हैं। टिकट बुकिंग जैसे कामों के लिए कॉन्टैक्ट ट्रांजैक्शन की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की सलाह भी दी है।जावड़ेकर ने कहा कि एसओपी शूट स्थानों और अन्य कार्य स्थानों पर पर्याप्त उचित दूरी को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसमें उचित स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए प्रावधान सहित उपाय शामिल हैं। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘कम से कम संपर्क एसओपी में मूलभूत है। ये कम से कम शारीरिक संपर्क और हेयर स्टाइलिस्टों द्वारा पीपीई, प्रॉप्स शेयर करना और दूसरों के बीच मेकअप कलाकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।’Ranjana pandey