हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार सहित पाँच लोगों पर दीपक कच्छप नामक व्यक्ति ने षडयंत्र कर करोड़ों की जमीन बेचने व विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. इस संबंध में एससी- एसटी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. जिसमें राजीव कुमार, अली असगर, अनिल कुमार, अली इरफ़ान और मो इस्लाम को आरोपी बनाया गया है. सभी पर धोखाधड़ी, ठगी, षड्यंत्र के तहत जमीन बेचने, गाली- गलौज करने व ष्टाचार निरोधक धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
प्राथमिकी में बरियातु थाना क्षेत्र के भिठा निवासी दीपक कच्छप ने लिखा है कि वह एक गरीब आदिवासी है. उनकी थाना संख्या-187 में प्लॉट संख्या-611 व 926 में दो एकड़ 20 डिसमिल जमीन है.वह जमीन मेरे परदादा कोल्हा मुंडा ने 1959 में खतियानि रैयत के उत्तराधिकारी मो इब्राहिम से खरीदी थी. जमीन खरीदने के तुरंत बाद मकान बनाकर उक्त प्लॉट पर कृषि कार्य कर हमारा पूरा परिवार जीवन- यापन करते आ रहे हैं.प्लॉट संख्या-611 जिस पर हमलोगों का घर बना हुआ है, उक्त भूमि को खतियान रैयत के उत्तराधिकारीयों ने गैर कानूनी तरीके से बेच दिया. जबकि प्लॉट संख्या -926 जिस पर हमलोग कृषि कार्य करते आ रहे हैं, उस जमीन पर 22 मार्च 2022 को बाउंड्री शुरू कर दी गई.आरोप है कि राजीव कुमार, अली असगर, अनिल कुमार, अली इरफान तथा मो इस्लाम ने जालसाजी कर जमीन का नकली कागज व कुर्सीनामा कर आदिवासी जमीन बेच दी है. जमीन पर अवैध कब्जा रोकने पर मेरे साथ जाति सूचक शब्द के साथ गाली- गलौज करते हुए जान मारने की धमकी दी गयी. वहीं, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की जाँच करने का जिम्मा सदर डीएसपी को सौंप गया है.


