चुनाव आयोग: मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी बनाये जाने का फैसला हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन

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manjunath bhajantri

रांची : भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक पत्र लिख मुख्य सचिव को 6 दिसंबर 2021 के अपने आदेश का अनुपालन करने का कहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी बनाये जाने का फैसला हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसके साथ ही कारवाई की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग को भेजने के लिए कहा गया है। निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद मंजूनाथ भजंत्री पर निशाना साधा है “कोई भ्रष्टाचारी व हंसेडी नहीं बचेगा । मेरे तथा मेरे परिवार के उपर इस व्यक्ति ने 10 झूठे केस दर्ज किए, यह प्रजातंत्र है, न्यायालय व संवैधानिक संस्था संविधान की रक्षक है। अब बचिए”बता दें कि चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को देवघर के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री को डीसी के पद से हटाने का आदेश दिया था। विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था। मंजूनाथ भजंत्री ने चुनाव आयोग के आदेश को नियम के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया और चुनाव आयोग के आदेश को सही करार दिया था।

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