दिल्ली हाई कोर्ट ने किया बेयर ग्रिल्स को तलब

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Bear Grylls भारत में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है। उनका शो भारत में बहुत लोकप्रिय है। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक भारतीय पटकथा लेखक द्वारा दायर एक मुकदमे पर बेयर ग्रिल्स और अन्य लोगों को समन जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि मूल साहित्यिक कृति में उनके कॉपीराइट का उल्लंघन ‘गेट आउट अलाइव विद बेयर ग्रिल्स’ शो द्वारा किया गया था।यह मुकदमा एक भारतीय स्क्रिप्ट राईटर द्वारा किया गया है जिसने दावा किया था कि शो ‘गेट आउट अलाइव विद बेयर ग्रिल्स’ ने कथित तौर पर मूल साहित्यिक कृति में उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया था। स्क्रिप्ट राईटर अरमान द्वारा अरमान शंकर शर्मा, जिन्होंने दावा किया था कि बेयर ग्रिल्स ने रियलिटी सीरीज़ ‘गेट आउट अलाइव विद बेयर ग्रिल्स’ का प्रसारण करके उनकी मूल कॉपीराइट स्क्रिप्ट आखिरी दम तक- टील द लास्ट ब्रीथ का कथित रूप से उल्लंघन किया था। अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने ग्रिल्स की ओर से न्यायमूर्ति अमित बंसल की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष गवाही दी कि उनके मुवक्किल ने उन्हें शुक्रवार को बताया.

कोर्ट ने सवाल किया और कहा, ‘आप 10 साल बाद जागे? जवाब में, उन्होंने कहा कि शो का प्रसारण हाल ही में भारत में शुरू हुआ है और “कम से कम भारत में, उन्हें (ग्रिल्स और प्रसारकों को) आगे नहीं बढ़ना चाहिए”।हालांकि, अदालत ने घोषित किया कि उसका मुवक्किल एक उपाय के रूप में नुकसान का हकदार था।स्क्रिप्ट राईटर ने कहा, “उक्त कार्य में उल्लिखित स्थान उक्त उल्लंघनकारी शो के समान हैं। प्रवेश, अंतराल, चरमोत्कर्ष और शो की अवधारणा पर आधारित था और इस तरह से फिल्माया गया था, जैसा कि अभियोगी द्वारा वर्णित और तैयार किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 (ग्रिल्स) को कार्यक्रम के मेजबान के रूप में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 3 (डिस्कवरी) को प्रस्तुत की गई उनकी मूल कॉपीराइट स्क्रिप्ट।

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