कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने राजनीति में शामिल होने के लिए इस्तीफा दिया, वामपंथी दलों, कांग्रेस या भाजपा में शामिल हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्हें अपने कुछ निर्णयों और टिप्पणियों के लिए बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, अभिजीत गंगोपाध्याय ने राजनीति में शामिल होने के लिए मंगलवार सुबह सेवा से इस्तीफा दे दिया।गंगोपाध्याय ने अपना इस्तीफा सीधे भारत के राष्ट्रपति को भेजा। संविधान के अनुच्छेद 217 (1) (ए) के तहत इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू हुआ।उन से पूछने पर उन्होंने कहा“मेरी आत्मा मुझसे कहती है कि एक न्यायाधीश के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब एक बड़े क्षेत्र में प्रवेश करने और लोगों की सेवा करने का समय आ गया है। मैं मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दूंगा,” उन्होंने रविवार को मीडिया से कहा।उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि वह वामपंथी दलों, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में से किसी में शामिल हो सकते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं।हालांकि न्यायाधीश ने उनकी पसंद नहीं बताई, लेकिन राज्य के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने एचटी को बताया कि उनके कुछ दिनों में पार्टी में शामिल होने की संभावना है।न्यायाधीश दोपहर में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं।
62 वर्षीय गंगोपाध्याय, जो 2018 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय में शामिल हुए और जुलाई 2020 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए, जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले थे। वह पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारी थे लेकिन वकील बनने के लिए एक दशक से अधिक समय पहले उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी।आम लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों में त्वरित निर्णय देने के लिए उन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया।मई 2022 में, उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 2014 और 2021 के बीच पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गैर-शिक्षण कर्मचारियों (समूह सी और डी) और शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच करने का आदेश दिया। चयन परीक्षाओं में असफल होने के बाद नौकरी पाने के लिए नियुक्त लोगों ने कथित तौर पर ₹5-15 लाख की रिश्वत दी।एक समानांतर जांच शुरू करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई 2022 में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। अपने आरोप पत्र में, ईडी ने कहा कि उसने दोनों से जुड़ी ₹103.10 करोड़ की नकदी, आभूषण और अचल संपत्ति का पता लगाया। बाद में लगभग एक दर्जन टीएमसी नेताओं और सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।अप्रैल 2023 में, न्यायाधीश ने पूरे बंगाल में नागरिक निकायों में एक संदिग्ध भर्ती घोटाले की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया। सीबीआई और ईडी दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दोनों घोटाले आपस में जुड़े हुए हैं।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी और उनके माता-पिता सभी स्कूल भर्ती घोटाले में संदिग्ध हैं।



