बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित तौर पर हत्या के प्रयास के एक मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि मामले में सह आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। वीडियो प्लेयर लोड हो रहा है। प्लेअनम्यूट पूर्ण स्क्रीन वीडीओ.एआई इससे पहले, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश सिंधुदुर्ग जिले की कंकावली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में संतोष परब (44) पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर की थी।



