बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 31 जुलाई तक सारी चीजें बंद, जानिए क्या मिलेंगी छूट

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बिहार सरकार ने राज्य में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसका एलान कर दिया है, बिहार सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, यहां पढ़िए पूरी गाइडलाइन।

1. आवश्यक केंद्र सरकार के अधीन सभी दफ्तर लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे।

2. डिफेंस, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट आफिस सहित कुछ कार्यालयों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है।

3. बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे।

4. सिर्फ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग को छूट रहेगी।

5. सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।

6. प्रदेश भर में सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को पूरी तरह लॉकडाउन से छूट।

7. सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे. सिर्फ इनको रहेगी छूट।

8. फल, सब्जी, अनाज, दूध, मछली आदि के दुकान खुल सकेंगे. हालांकि प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

9. होटल, रेस्त्रां और ढाबे खुले रहेंगे लेकिन वहां खाने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकते. उन्हें सिर्फ पैकिंग की सर्विसेज देनी होगी।

10. रेल और हवाई सफर को मंजूरी दी गई है।

11. पूरे राज्य में आटो और टैक्सी भी संचालित रहेंगे।

12. इसके अलावा जरूरी सेवाओं के लिए ही प्राइवेट गाड़ियों का संचालन हो सकता है. बाकी सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी।