हजारीबाग शहर को अशांत करने के जुर्म में शहर से अमन को निकाला जाएगा . इस सम्बन्ध में न्यायालय के मुहर से उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, हजारीबाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि बजरिये इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के द्वारा आपके विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा-3 के अन्तंगत सम्पूर्ण हजारीबाग जिला से जिला बदर करने हेतु अनुशंसा की गयी है।अतः आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक 10.11.2023 को पूर्वादन 11:00 बजे उपायुक्त के न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आपको झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा-3 के अर्न्तगत हजारीबाग जिला से निष्कासित किया जाय।




