जन वितरण प्रणाली दुकानदार शकीला खातून के खिलाफ कार्रवाई, लाइसेंस रद्द

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विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, सह- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची द्वारा शकीला खातून, जन वितरण प्रणाली दुकानदार अनुज्ञप्ति संख्या-24 /2017, वार्ड संख्या 09, बरियातु जोड़ा तालाब, अनुभाजन क्षेत्र, राँची का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।शकीला खातून, जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरूद्ध गैर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दुकान का संचालन करने, झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश – 2022 के अध्याय IV के कंडिका-20 के उपकंडिका- (i), एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संसुगत धाराओं के उल्लघन के आलोक में निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

जिसके आलोक में शकीला खातून द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण का उत्तर भ्रामक एवं गैर जिम्मेदाराना पाया गया। जांच में पाया गया कि शकीला खातून, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, अनुज्ञप्ति सं०-24/2017 द्वारा गलत तरीके से शपथ पत्र के माध्यम अन्य कोई दुकान नहीं होने का लिखित समर्पित किया गया था, जबकि उनके परिवार में अन्य दो जन वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित हैं। साथ ही उनके भाई इरशाद हुसैन द्वारा गैर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दुकान का संचालन एवं संरक्षण किया जाता है एवं उनके निजी मकान में दुकान का संचालन किया जाता है, जो अप्राधिकृत है।सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर शकीला खातून जन वितरण प्रणाली दुकानदार अनुज्ञप्ति सं0-24 / 2017. बार्ड सं0-09, बरियातु जोड़ा तालाब, अनुभाजन क्षेत्र, राँची की अनुज्ञप्ति सं0-24 / 2017 को रद्द कर दिया गया है।

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