सभी जिला उपायुक्तों, सभी सिविल सर्जन को लिखा गया पत्र,बकाया बिल के लिए रोका शव तो होगी कार्रवाई

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irfan ansari

झारखण्ड: बकाया बिलों के कारण मृतकों के शव परिजनों को न सौंपे जाने की घटनाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश के संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने झारखण्ड के सभी जिला उपायुक्तों, सभी सिविल सर्जन को पत्र लिख निर्देश जारी किया है कि यदि मृत व्यक्तियों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने से केवल इस आधार पर मना किया जाता है कि उनके बिल लंबित हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पत्र में लिखा गया:कुछ अस्पतालों / स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा उपचार के पश्चात मृत व्यक्तियों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने से केवल इस आधार पर मना किया जा रहा है कि उनके बिल लंबित हैं।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मरीजों के शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर करने हेतु “The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010” के अंतर्गत “Patients’ Rights and Responsibilities Charter” प्रतिपादित किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त चार्टर को सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रदर्शित करने हेतु अनुरोध भी किया गया है।भारत सरकार द्वारा उक्त एक्ट के अधीन सभी चिकित्सा संस्थानों को लागू कानूनी एवं नैतिक दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए मृत्यु उपरांत शव को शीघ्र एवं सम्मानपूर्वक सौंपा जाने हेतु निदेशित करने का निदेश दिया गया है।निदेशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ सभी अस्पतालों / चिकित्सा संस्थानों को उक्त एक्ट/चार्टर के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही अपने स्तर से उक्त एक्ट/चार्टर का अनुपालन करवाना सुनिश्चित किया जाय।

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