गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ ह’त्या का एक नया केस दर्ज

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A fresh murder case has been registered against gangster-turned-politician Mukhtar Ansari

गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस ने 2001 के उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया है।अधिकारियों ने रविवार को बताया कि जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है.इससे पहले 18 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के 15 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें अंसारी को बांदा में उच्च श्रेणी की जेल में रखने की अनुमति दी गई थी.

जस्टिस डीके सिंह ने राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया.अदालत ने आदेश देते हुए कहा था कि विशेष अदालत के आदेश का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और गैंगस्टर बाहुबली अंसारी कानूनी तौर पर जेल में उच्च श्रेणी पाने का हकदार नहीं है.याचिका में गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें अंसारी को सुपीरियर जेल में रखने की अनुमति दी गई थी.

इसके अलावा, राज्य सरकार ने कहा था कि यूपी जेल मैनुअल 2022 के अनुसार, अदालत को केवल श्रेष्ठ वर्ग की सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार केवल सरकार के पास है।इस बीच, उच्च न्यायालय को अपनी सिफारिश राज्य सरकार और जिला न्यायालय के जिला मजिस्ट्रेट को भेजने का अधिकार है।

जेल मैनुअल के तहत सुविधा मुहैया कराते समय विचाराधीन कैदी की शिक्षा, आचरण, आपराधिक घटना की प्रकृति और आपराधिक मंशा की जांच की जाएगी।“अंसारी का एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ 58 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह गैंग का सरगना है।अपराध गंभीर है।खूंखार अपराधी को श्रेष्ठ वर्ग नहीं दिया जा सकता।अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उच्च श्रेणी देने का निर्देश दिया है।अदालत को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, ”अदालत में राज्य सरकार ने कहा

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