रांची : 11 मई, 2022 को खूंटी मनरेगा घोटला मामले में ईडी द्वारा गिरफ़्तार निलंबित IAS पूजा सिंघल लगभग 28 महीनों से जेल में बंद है। निलंबित IAS पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक, नये कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है, तो उसे बेल दी जा सकती है। निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची की PMLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज जमानत दे दी। सिंघल को 2-2 लाख की दो बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर बेल दी गयी है।




