रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों को 41ए के तहत दिये गये नोटिस पर रोक लगा दी है. जिसमें अधिकारियों को 21 मार्च तक जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। आज अदालत ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस को अगले आदेश तक कोई नोटिस जारी नहीं करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को अपना जवाब एक हफ्ते के भीतर देना होगा। अगली सुनवाई तीन हफ्तों के भीतर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज केस में ईडी अधिकारियों को 41ए का नोटिस भेजा गया था. रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों के साथ-साथ मीडिया समूहों को भी नोटिस भेजकर जानकारी मांगी थी. मामले में न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को पुलिस द्वारा 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है.EDकी ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने बहस की.



