रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 23 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। इससे पहले 22 फरवरी को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (सोरेन की ओर से पेश) और अतिरिक्त को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने इस मामले में 26फरवरी में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।गौरतलब है कि सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।बुधवार (21 फरवरी) को रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति से इनकार करने के बाद सोरेन ने उच्च न्यायालय का रुख किया।सोरेन की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील सिब्बल ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, वह राज्य के सीएम रहे हैं और उच्च न्यायालय को उन्हें राज्य विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से कोई नहीं रोक सकता है। बजट सत्र पर मतदान एक मार्च को राज्य विधानसभा में होगा।



