ED के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई

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आज शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में रांची में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दाखिल की गई याचिका में डिफेक्ट को सुधारने का निर्देश दिया। सोरेन के वकील ने कल याचिका में आखिरी डिफेक्ट को दूर करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की है.वहीँ याचिका में डिफेक्ट का कारण भाजपा ने मुख्यमंत्री पर सुनवाई में देरी करने और कुछ समय पाने की रणनीति के तहत जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि सोरेन, जिन्होंने अब तक पांच ईडी समन को नजरअंदाज किया है, ने अपनी याचिका में कहा है कि समन धन शोधन निवारण अधिनियम ((पीएमएलए), 2002) की धारा 50 का स्पष्ट दुरुपयोग है, जो सीधे तौर पर उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान में निहित है। धारा 50 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को किसी आरोपी को बुलाने और बयान दर्ज करने का अधिकार देती है। बयान अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार्य है।सोरेन ने 14 अगस्त को पहला समन नहीं लिया और ईडी को एक पत्र भेजकर कहा कि वह समन वापस ले लें या वह एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे।लेकिन ईडी ने सोरेन के खिलाफ फिर से एक समन जारी किया और उन्हें 24 अगस्त को उसके सामने पेश होने के लिए कहा। सोरेन ने इसे फिर से छोड़ दिया और ईडी को एक पत्र भेजकर कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है, लेकिन उन्होंने ईडी ने उन्हें तीसरी बार फिर से समन भेजा है.सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को सोरेन से इस संबंध में हाई कोर्ट जाने को कहा था। ईडी ने उन्हें 23 सितंबर और बाद में 4 अक्टूबर को फिर से तलब किया।ईडी झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के दो बड़े मामलों की जांच कर रही है. पहला मामला साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा है, जिसमें पिछले साल 17 नवंबर को सीएम से पूछताछ हुई थी.जबकि, दूसरा मामला राज्य की राजधानी में एक कथित भूमि घोटाले से संबंधित है, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन और दो व्यवसायी, कोलकाता के अमित अग्रवाल और रांची में शॉपिंग मॉल के मालिक बिष्णु अग्रवाल सहित 13 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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