जमशेदपुर: सांप्रदायिक हिंसा मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह को मिली जमानत

0

जमशेदपुर: कदमा सांप्रदायिक हिंसा मामले में स्थानीय बीजेपी नेता अभय सिंह और अन्य को आज झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है.न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुभाष चंद की एचसी पीठ ने बीजेपी नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। भाजपा नेता और कई अन्य लोगों पर इस साल की शुरुआत में रामनवमी उत्सव के बाद कदमा के शास्त्रीनगर में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने फिलहाल घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद अभय सिंह समेत 30 से ज्यादा आरोपियों को जमानत दे दी.अभय सिंह की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की.वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बहस की.सरकार की ओर से दी गयी दलील में कोर्ट को बताया गया कि केस डायरी में हिंसा भड़काने की साजिश में अभय सिंह की संलिप्तता सामने आयी है.निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.भाजपा नेता को कदमा के शास्त्रीनगर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और लगभग 60 अन्य लोगों के साथ 10 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था।अभय सिंह, जो भाजपा में होने के अलावा जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के संयोजक हैं, ने बताया कि कैसे उन्हें कदमा के शास्त्रीनगर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में फंसाया गया होगा।मालुम हो की,केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी और जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो भाजपा नेता से मिलने के लिए पहले केंद्रीय जेल गए थे।भाजपा नेताओं ने अभय सिंह को न्याय सुनिश्चित करने और केंद्रीय जेल से उनकी शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक मदद का आश्वासन दिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here