झारखंड : मोदी सरनेम टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी को अब सशरीर कोर्ट में हाजिरी देने की कोई जरुरत नहीं कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी है.वहीं मामले की सुनवाई के लिए आगामी 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। जानकारी के लिए बता दें की रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया गया था। इस कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को लेकर की गई आग्रह की याचिका भी खारिज कर दी गई थी।मामला रांची के प्रदीप मोदी द्वारा दाखिल किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। प्रदीप मोदी का आरोप है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है।



