झारखंड सरकार ने कल कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का घेराव करने के छात्र संगठन के कार्यक्रम के मद्देनजर आज निषेधाज्ञा जारी की. यह रोक दिनांक 17.04.2023 को प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक लागू रहेगी।रांची के डीसी और एसएसपी के संयुक्त आदेश में निहित निर्देशों के आलोक में मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर की परिधि में कोई जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि का आयोजन नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा उक्त क्षेत्र में एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना या घूमना और किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, बम, बारूद आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कामकाज और धार्मिक और अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को निषेधाज्ञा से छूट दी गई है.
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में गैर-झारखंडी को नियुक्ति की गुंजाइश देने वाली सरकार की भर्ती नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने कल घेराव करने की योजना बनाई है। छात्रों ने कल घेराव करने के अलावा 18 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालने और 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद रखने की भी योजना बनाई है।कोर्ट सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने भी 15 छात्र नेताओं को एक संयुक्त विरोध के कारण कानून और व्यवस्था की समस्याओं की आशंका जताते हुए नोटिस जारी किया है। छात्र नेताओं को 10 हजार रुपये का मुचलका भरकर जिला प्रशासन को आश्वासन दिया गया है कि वे अगले एक साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे.आंदोलन में शामिल छात्र संघों में आदिवासी छत्र संघ, आदिवासी मूलवासी परिषद, आदिवासी जन अधिकार परिषद और सरना समिति सहित अन्य आदिवासी और छात्र संगठन शामिल हैं।



