रांची हिंसा के आरोपी इरफान उर्फ जुबैर आलम को जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

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High court refuses to grant bail to Irfan alias Zubair Alam, accused of Ranchi violence

रांची हिंसा के आरोपी इरफान अंसारी उर्फ जुबैर आलम को झारखंड हाई कोर्ट ने आज जमानत देने से इंकार कर दिया. आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होने पर सरकार द्वारा जमानत का विरोध किए जाने के बाद यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने दिया.आलम पिछले साल 25 जुलाई से जेल में है।पिछले साल 10 जून को हिंसा तब हुई जब बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर ‘अपमानजनक टिप्पणी’ का विरोध कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाईं। इस घटना में दो की मौत हो गई और कई घायल हो गए। राजधानी में सामान्य स्थिति लाने के लिए जिला प्रशासन को बड़ी कवायद करनी पड़ी।मामले में डेली मार्केट थाने में चार प्राथमिकी दर्ज की गयी है. फिलहाल इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है।

High court refuses to grant bail to Irfan alias Zubair Alam, accused of Ranchi violence

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