नगर निकाय चुनाव OBC आरक्षण(OBC reservationमामले में SC का फैसला

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झारखंड में होने जा रही नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण (OBC reservation ) नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड सरकार को दो सप्ताह का वक्त दिया है। जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग में राज्य सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है। शुक्रवार को अदालत के समक्ष जवाब देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया था।मालूम हो कि इससे पहले झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया था।बता दें कि सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण (OBC reservation ) नहीं देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। पहले इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया गया था कि पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित होने की वजह से इसमें ओबीसी आरक्षण (OBC reservation ) लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे होनेवाले नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट एवं ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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