ST से हटाकर मेयर का पद SC के लिए रिजर्व करने पर हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा

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The High Court asked the government and the State Election Commission to file a reply on reserving the post of Mayor for SC by removing it

शुक्रवार को रांची मेयर का पद अनुसूचित जनजाति (ST) से हटाकर अनुसूचित जाति (SC) के लिए रिजर्व करने के खिलाफ दायर जनहित लक्ष्मीनारायण मुंडा की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस दौरान 2 सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया। अदालत द्वारा मौखिक कहा गया है कि यह मामला अति महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया गया है, इसलिए सरकार द्वारा जल्द जवाब दाखिल की जाए।

The High Court asked the government and the State Election Commission to file a reply on reserving the post of Mayor for SC by removing it

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