Bilkis Bano approached the Supreme Court to send her convicts back to jail
2002 के गुजरात दंगों में 21 साल की बिलकिस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के नौ सदस्यों की हत्या के 11 आरोपियों को रिहाई दिए जाने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को रिहा किए जाने पर बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी आरोपियों को फिर से जेल भेजने की मांग की है। आरोपियों की रिहाई के विरोध में बिलकिस बानो ने दो याचिकाएं दाखिल की है। बिलकिस ने अपनी एक दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपियों की रिहाई पर सुनवाई का अधिकार गुजरात सरकार को देने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने भरोसा दिया कि मामले में देखेंगे कि कब सुनवाई हो सकती है. CJI ने कहा है कि वह इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है. क्या उन्हें एक ही बेंच के सामने सुना जा सकता है.बता दें कि गुजरात सरकार की ओर से सजा माफी नीति के तहत 11 दोषियों की रिहाई की अनुमति दिए जाने पर दोषियों को जेल में 15 साल से अधिक समय बिताने के बाद 15 अगस्त, 2022 को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था।
Bilkis Bano approached the Supreme Court to send her convicts back to jail
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