आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद संजय सेठ को कोर्ट ने किया बरी

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Court acquits MP Sanjay Seth in case of code of conduct violation

रांची: एमपी,एमएलए की विशेष अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद संजय सेठ को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है।2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अचार संहिता लागू के बावजूद 8 अप्रैल 2019 को संजय सेठ द्वारा सिल्ली में जनसभा की गई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इसकी शिकायत किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सिल्ली के अंचल निरीक्षक को मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच में आरोप सही पपए जाने पर 22 अप्रैल 2019 को मामले में संजय सेठ के खिलाफ कांड संख्या 64/19 के तहत सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 16 नवंबर 2019 को जांच अधिकारी द्वारा चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अदालत ने आरोपी को तलब किया था। एमपी,एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 5 गवाह प्रस्तुत किए गए जो कि संजय सेठ पर लगे आरोप को सिद्ध करने असक्षम रहे।

Court acquits MP Sanjay Seth in case of code of conduct violation

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