खूंटी: झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी के पूर्व एसडीएम (SDM) और आईएएस (IAS) अधिकारी सैयद रियाज अहमद के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. यह फैसला दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते (Compromise) के आधार पर लिया गया है, जिससे आईएएस अधिकारी को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है.
यह मामला जुलाई 2022 का है. हिमाचल प्रदेश की रहने वाली और आईआईटी (IIT) की एक छात्रा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इंटर्नशिप करने खूंटी आई थी.छात्रा ने आरोप लगाया था कि 1 जुलाई 2022 की रात को एसडीएम आवास पर आयोजित एक डिनर पार्टी के दौरान आईएएस सैयद रियाज अहमद ने उसके साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) का प्रयास किया. 4 जुलाई को खूंटी के महिला थाने में भादवि की धारा 354, 354A और 509 के तहत मामला दर्ज हुआ था. शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आईएएस रियाज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उन्हें पद से निलंबित (Suspend) भी कर दिया गया था. बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी.




