मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप पर मिलेगी फांसी,अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से म‍िलेगा छुटकारा

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New Criminal Laws:केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने इन तीनों कानूनों के लागू होने की तारीख को लेकर आज तीन अधिसूचनाएं जारी कीं.नाबालिग बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने मॉब ल‍िंच‍िंग को एक घृण‍ित अपराध बताया था और इस अपराध के ल‍िए नए कानूनों में फांसी की सजा का प्रावधान की बात संसद में कही थी. जिसके बाद नए कानूनों में मॉब लिंचिंग मतलब कि जब 5 या इससे ज्‍यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो समूह के हर सदस्य को आजीवन जेल की सजा दी जाएगी. वहीं अब अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से छुटकारा मिलने जा रहा है क्योंकि सरकार ने नए कानून में राजद्रोह की धारा, 124 (क) को पूरी तरह से समाप्‍त कर इसको देशद्रोह में बदलने का काम क‍िया है. इसमें राज्‍य के ख‍िलाफ अपराध करने की एक नई धारा का शाम‍िल क‍िया गया है. इस नए कानून में राजद्रोह में सशस्‍त्र व‍िद्रोह, व‍िध्‍वंसक गत‍िव‍िधि, संप्रभुता या एकता का खतरे में डालने वाले अपराध, अलगाववादी गत‍िव‍िध‍ि जैसे अपराधों को शाम‍िल‍ क‍िया गया है. नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी।ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी।

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