रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा JSSC-CGL और JPSC समेत 22 भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी।वकील अमृतांश वत्स कहते हैं, “कोर्ट ने शुरुआती तौर पर सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है और मामले में आगे की बहस के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है…”हाई कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर से उन सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां और परिणाम इस कैंसिलेशन के कारण अनिश्चितता में आ गए थे।बता दें कि करीब 25 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद, सोरेन सरकार ने 18 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर JSSC-CGL और TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) एजेंसी द्वारा आयोजित 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। इसके अलावा 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के भी आदेश दिए गए थे। जिसके बाद नवनियुक्त और चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि सरकार ने बिना किसी ठोस जांच और उनका पक्ष सुने बिना एकतरफा निर्णय लिया है, जिससे नौकरी कर रहे और चयनित उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया।




