रांची: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) की धारा 12(1) (ब) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन उपविकास आयुक्त, रांची संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।समाहरणालय स्थित NIC सभागार में लॉटरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रीमा कुजूर, एडीपीओ सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
वर्ष 2026-27 के लिए RTE के तहत दूसरे चरण में नामांकन हेतु कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के उपरांत सभी 224 आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया के लिए योग्य पाया गया। जिले के कुल 39 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध 183 सीटों पर नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया संचालित की गई।ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कुल 35 विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन किया गया। दोनों चरणों में अब तक कुल 722 सीटों पर नामांकन सुनिश्चित किया गया। चयनित बच्चे संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के नामांकन प्राप्त कर सकेंगे तथा कक्षा आठवीं तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त करेंगे। सभी संबंधित स्कूलों को एक सप्ताह में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संपूर्ण प्रक्रिया तकनीकी रूप से सुरक्षित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। जिला प्रशासन रांची शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।




