धनबाद: धनबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय (तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत) ने वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के घर पर 2004 में हुए AK-47 हमले के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। अदालत ने 28 सितंबर को इन तीनों को दोषी करार दिया था और आज (3 अक्टूबर 2026) सजा का ऐलान किया।अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को हत्या, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी जमावड़े समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।बता दें कि यह हमला 29 जनवरी 2004 की रात को वासेपुर के कमर मखदूमी रोड स्थित फहीम खान के आवासीय कार्यालय पर हुआ था।इस हमले में फहीम खान के पर्सनल बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी और सिराज नामक व्यक्ति घायल हुआ था।हमले के दौरान गैंगस्टर फहीम खान ने अपने दफ्तर से निकलकर पड़ोसी की छत पर कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। इस घटना में शामिल मुख्य शूटर सुल्तान बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।




