मधुकम इलाके में चल रही ‘दखल दिहानी’ की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगा दी रोक

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jharkhand highcourt

रांची: राजधानी रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही ‘दखल दिहानी’ (कब्जा दिलाने) की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।‘दखल दिहानी’ का अर्थ होता है—अदालती आदेश के बाद किसी जमीन का कब्जा असल मालिक को वापस दिलाना।मधुकम इलाके में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर पिछले दिनों प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण कई परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए. कई घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा जा चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है, “हम सालों से यहां टैक्स भर रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, फिर अचानक हम अवैध कैसे हो गए?”हाईकोर्ट के अधिवक्त धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने इस पूरे मामले में प्रशासन से जवाब तलब करते हुए हेहल अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी को अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दखल दिहानी की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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