रांची, झारखंड: सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 मई 2026 को झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। लगभग दो साल जेल में बिताने के बाद उन्हें यह बड़ी राहत मिली है।अदालत ने आलमगीर आलम के साथ उनके पूर्व निजी सचिव (PS) संजीव लाल को भी जमानत प्रदान की है。यह मामला टेंडर आवंटन में कथित कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें 6मई 2024 में छापेमारी के दौरान उनके करीबियों के यहां से लगभग 32.20 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे।इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.




