झारखण्ड : सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।शीर्ष न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि खनन गतिविधियां वन्यजीवों के लिए खतरनाक होंगी.शीर्ष अदालत ने इससे पहले झारखंड सरकार से पारिस्थितिक रूप से समृद्ध सारंडा क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने का निर्णय लेने को कहा था.




