ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- मुस्लिम पक्ष जाए हाई कोर्ट

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नई दिल्ली: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को स्पष्ट रूप से बताएं कि मस्जिद स्थल पर कोई खुदाई नहीं की जानी चाहिए। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में किसी भी तरह की खुदाई पर एक हफ्ते (बुधवार तक) के लिए रोक लगा दी है.CJI ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि अगर वे चाहें तो SC उन्हें दो हफ्ते का समय दे सकता है ताकि वे हाई कोर्ट जा सकें. इस दौरान वहां खुदाई जैसा कोई काम नहीं होगा. अगर एएसआई वहां सिर्फ पैमाइश और फोटोग्राफी जैसे काम ही कर रहा है तो उस जगह की सूरत कैसे बदल सकती है. सीजेआई ने कहा कि वह अभी भी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं. वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बेहतर होगा कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर करे.

दरअसल, जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था. एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी है. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एएसआई को तब तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कह सकते हैं. वहीं मुस्लिम पक्ष की मांग है कि सर्वे पर रोक लगाई जाए. सीजेआई ने कहा कि हम एएसआई को फिलहाल कोई खुदाई नहीं करने का निर्देश दे सकते हैं. इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है. आज मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी सर्वे का मामला CJI बेंच के सामने रखा.

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