सुप्रीम कोर्ट:आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता

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बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. राहुल गाँधी और विपक्ष को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग से सहमत है कि आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “चुनाव आयोग का यह कहना ठीक है कि आधार कार्ड को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। अगर उनके पास अधिकार नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अगर उनके पास अधिकार है, तो कोई समस्या नहीं हो सकती। हालांकि, पहले यह तय करना होगा कि क्या चुनाव आयोग के पास सत्यापन प्रक्रिया करने का अधिकार है।”

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