सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज हरीश वर्मा समेत गुजरात जिला अदालतों में 68 जजों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है.शीर्ष अदालत में संबंधित योग्यता सूची को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जब्त किए जाने के बावजूद गुजरात में जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में याचिका दायर की गई थी।मामले को 8 अगस्त को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम सुनवाई सीजेआई करेंगे।सूरत की निचली अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता को मोदी सरनेम मामले में आईपीसी की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिससे सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता हो गई थी।68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद अब नए सिरे जजों का चयन किया जाएगा। ऐसे में जजों के प्रमोशन और नियुक्ति अब आमान्य मानी जाएगी। जानकार बताते हैं कि अगर नई सूची में मेरिट और सीनियोरिटी पर बनी तो इस सूची से कम से कम 40 जजों के नाम बाहर हो सकते हैं।



