झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत

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झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 2018 में कांग्रेस पार्टी के एक सत्र में अमित शाह के खिलाफ गांधी की अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ‘कोई कठोर कदम नहीं’ के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।बता दें कि राहुल गाँधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेसी किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते और यह केवल भाजपा में ही संभव है।इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गांधी को नोटिस भेजा था. गांधी ने नोटिस को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।उच्च न्यायालय ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए झा और गांधी को मामले में लिखित तर्क दाखिल करने को कहा और सुनवाई 17 मार्च तक के लिए टाल दी।

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