प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने आज प्रवर्तन निदेशालय को सेना भूमि घोटाले के आरोपी को पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी।जांच एजेंसी ने कल पांच दिन की रिमांड की प्रार्थना की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज चार दिन की अनुमति दी।ईडी ने 13 अप्रैल को सेना के जमीन घोटाले मामले में कार्रवाई करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार लोगों में व्यवसायी प्रदीप बागची, सीआई भानु प्रताप, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं. ईडी ने गिरफ्तार सातों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।



