Homeदेशप्रशांत भूषण मुख्य न्यायाधीश पर ट्वीट्स के लिए दोषी

प्रशांत भूषण मुख्य न्यायाधीश पर ट्वीट्स के लिए दोषी

Prashant Bhushanवकील प्रशांत भूषण को भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और सुप्रीम कोर्ट में उनके दो ट्वीट के लिए अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सजा पर फैसला सुनाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। श्री भूषण ने 3 अगस्त को एक हलफनामे में कहा था कि उन्होंने “जो कुछ भी ट्वीट किया, उसके केवल एक हिस्से पर पछतावा किया और कहा कि शीर्ष न्यायाधीश की आलोचना” अदालत को डराती नहीं है “या उसके अधिकार को कम करती है।”

उन्होंने चीफ जस्टिस बोबडे की तस्वीर पर टिप्पणी की थी। श्री भूषण ने 2 अगस्त को एक हलफनामे में कहा कि उन्हें खेद है कि जस्टिस बोबडे को कमेंट किया की उन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, क्योंकि बाइक स्टैंड पर थी।

“शुरुआत में मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने यह नहीं देखा कि बाइक स्टैंड पर थी और इसलिए हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मुझे अपने ट्वीट के उस हिस्से पर पछतावा है। हालांकि, मैंने जो कुछ भी कहा है उसके बचे हुए हिस्से पर मई पछतावा नहीं कर रहा । “वकील ने 2 अगस्त को अपने हलफनामे में कहा।

अदालत ने श्री भूषण के ट्वीट को प्रकाशित करने के लिए अवमानना ​​से ट्विटर का निर्वहन करते हुए कहा कि यह माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करता है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments