Delhi: AAP के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दे सकती है. उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन पर फैसला किया जा सकता है.कोर्ट नेसुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या पद पर बने रहने को लेकर कोई कानूनी मनाही है? इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है. यदि कोई संवैधानिक विफलता होती है, तो उसे उपराज्यपाल देखेंगे. उनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन को लेकर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे.



