गुजरातियों को ठग कहने के मामले में 22 सितंबर को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने जारी किया समन

0

अहमदाबाद: अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने सोमवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी कर उनकी कथित टिप्पणी, “देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” पर 22 सितंबर को उनकी उपस्थिति की मांग की है।अदालत ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत चार महीने की अवधि में जांच करने और एक गैर सरकारी संगठन – अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी और अपराध निवारक परिषद के प्रतिनिधि, शिकायतकर्ता हरेश मेहता के आदेश पर 15 गवाहों की जांच करने के बाद यादव को तलब किया है। बता दें क़ि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में मेहुल चौकसी पर बोलते हुए मीडिया से बातचीत में कहा था कि आज देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उनके ठग को माफ भी कर दिया जाएगा। एलआईएसी, बैंक का पैसा दे दो फिर वह भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इसी बयान को आधार बनाकर अहमदाबाद के व्यवसायी हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ 21 मार्च को मानहानि का केस दायर किया था। इसके बाद से लगातार मेट्रो पॉलिटन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here