PM केयर्स फंड का पैसा NDRF को देने की ज़रूरत नहीं – सुप्रीम कोर्ट

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PM Care Supremeपूरा देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और इस संकट से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड भी बना था। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। फिर कोर्ट ने इसे18 अगस्त को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जो रकम जमा हुई है, उसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) में ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जो पैसे पीएम केयर्स में इकट्ठा हुए हैं, वो चैरिटेबल है, यानी लोगों ने अपनी मर्ज़ी से चैरिटी के तौर पर जमा किए हैं।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के तहत इकट्ठा हुए पैसे NDRF से पूरी तरह अलग हैं। हालांकि ये भी साफ किया कि हर कोई NDRF में डोनेट करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार चाहे तो NDRF के फंड का भी इस्तेमाल कर सकती है। याचिकाकर्ता ने एक और अपील की थी कि COVID-19 के लिए नेशनल प्लान बनाया जाए तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अलग से कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए जो प्लान तैयार किया है, वो काफी